NREGA UP Job Card List 2026 | यूपी नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट, नाम चेक करें और डाउनलोड करें

यूपी नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट 2026 | UP NREGA Job Card List 2026-27

यूपी नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट 2026 में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण श्रमिक अपना नाम, जॉब कार्ड नंबर और परिवार के पंजीकृत सदस्यों की जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक मनरेगा रिपोर्ट में राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत का चयन करना होता है।

इस लेख में आपको nrega.nic.in UP 2026 List, MGNREGA Job Card List UP 2026, Job Card PDF Download और जॉब कार्ड नंबर पता करने की प्रक्रिया बताई गई है।

महत्वपूर्ण: जॉब कार्ड और रोजगार से जुड़ी जानकारी आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार देखनी चाहिए। पात्रता, स्वीकृत कार्यदिवस और रोजगार की उपलब्धता संबंधित नियमों तथा रिकॉर्ड पर निर्भर करते हैं।

यूपी मनरेगा जॉब कार्ड 2026 में नाम देखने की प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश NREGA Job Card List में अपना नाम देखने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें। आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ग्राम पंचायत की जॉब कार्ड सूची देख सकते हैं।

Step 1: मनरेगा की सरकारी वेबसाइट खोलें

सबसे पहले भारत सरकार की आधिकारिक मनरेगा वेबसाइट पर जाएं।

मनरेगा सरकारी वेबसाइट

Step 2: Reports पर जाएं

वेबसाइट खुलने के बाद Reports सेक्शन में जाएं और फिर Generate Reports पर क्लिक करें।

मनरेगा रिपोर्ट और Generate Reports

Step 3: उत्तर प्रदेश राज्य चुनें

अब स्क्रीन पर अलग-अलग राज्यों की सूची दिखाई देगी। इसमें UTTAR PRADESH का चयन करें।

उत्तर प्रदेश मनरेगा रिपोर्ट चयन

Step 4: जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनें

अगले पेज पर उपलब्ध विकल्पों में अपना जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनें। सही पंचायत का चयन करना जरूरी है, ताकि संबंधित जॉब कार्ड रिकॉर्ड मिल सके।

UP NREGA जिला और ग्राम पंचायत चयन

Step 5: Proceed बटन पर क्लिक करें

सभी आवश्यक विकल्प चुनने के बाद Proceed बटन पर क्लिक करें। इसके बाद संबंधित ग्राम पंचायत की रिपोर्ट खुल जाएगी।

Step 6: Job Card / Employment Register चुनें

रिपोर्ट पेज पर अलग-अलग विकल्प दिखाई देंगे। इनमें Job Card / Employment Register पर क्लिक करें।

Job Card Employment Register रिपोर्ट

Step 7: सूची में अपना नाम खोजें

अब ग्राम पंचायत के जॉब कार्ड रिकॉर्ड की सूची देखें। सूची में अपना नाम या परिवार के मुखिया का नाम खोजें और संबंधित रिकॉर्ड खोलें।

उत्तर प्रदेश मनरेगा जॉब कार्ड सूची

Step 8: जॉब कार्ड का विवरण देखें

नाम या संबंधित रिकॉर्ड पर क्लिक करने के बाद उपलब्ध जॉब कार्ड विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा। यहां जॉब कार्ड नंबर और पंजीकृत परिवार के सदस्यों की जानकारी देख सकते हैं।

मनरेगा जॉब कार्ड का विवरण
नोट: सरकारी पोर्टल का लेआउट या रिपोर्ट के नाम समय के साथ बदल सकते हैं। यदि कोई विकल्प दिखाई नहीं देता, तो आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध वर्तमान निर्देशों का पालन करें।

यूपी मनरेगा जॉब कार्ड 2026 डाउनलोड करें

जॉब कार्ड की जानकारी खुलने के बाद उपलब्ध विकल्पों के अनुसार रिकॉर्ड को सेव या प्रिंट किया जा सकता है। नीचे दिए गए लिंक से उत्तर प्रदेश की संबंधित रिपोर्ट खोलें।

यूपी मनरेगा जॉब कार्ड में कौन-कौन सी जानकारी मिलती है?

जॉब कार्ड रिकॉर्ड में उपलब्ध विवरण के आधार पर आप निम्न जानकारी देख सकते हैं:

  • जॉब कार्ड नंबर (Job Card Number)
  • पंजीकृत परिवार के सदस्यों के नाम
  • परिवार के मुखिया का नाम
  • पंजीकरण से संबंधित विवरण
  • रोजगार और कार्यदिवसों से जुड़ी जानकारी, जहां उपलब्ध हो

ध्यान रखें कि सभी जानकारियां प्रत्येक रिपोर्ट में एक साथ दिखाई देना जरूरी नहीं है। उपलब्ध विवरण संबंधित रिकॉर्ड पर निर्भर करता है।

UP NREGA Job Card PDF डाउनलोड कैसे करें?

यदि आप अपना यूपी मनरेगा जॉब कार्ड PDF में सेव करना चाहते हैं, तो पहले ऊपर बताई गई प्रक्रिया से अपना जॉब कार्ड रिकॉर्ड खोलें।

  1. आधिकारिक पोर्टल पर अपनी ग्राम पंचायत की सूची खोलें।
  2. अपने नाम या जॉब कार्ड नंबर वाला रिकॉर्ड चुनें।
  3. जॉब कार्ड का विवरण स्क्रीन पर देखें।
  4. यदि पोर्टल पर Print या Download का विकल्प उपलब्ध है, तो उसका उपयोग करें।
  5. यदि सीधा डाउनलोड विकल्प नहीं मिलता, तो मोबाइल या कंप्यूटर ब्राउज़र में Print विकल्प खोलकर Save as PDF चुन सकते हैं।
ध्यान दें: ब्राउज़र से PDF सेव करने पर जरूरी नहीं कि फाइल आधिकारिक रूप से प्रमाणित जॉब कार्ड हो। प्रमाणित प्रति के लिए ग्राम पंचायत या संबंधित विभाग से संपर्क करें।

UP NREGA Job Card Number कैसे पता करें?

यदि आपको अपना जॉब कार्ड नंबर याद नहीं है, तो अपनी ग्राम पंचायत की Job Card List में नाम खोजें। सूची में उपलब्ध नाम या रिकॉर्ड खोलकर जॉब कार्ड नंबर देखें।

यदि नाम सूची में नहीं मिलता है, तो नाम की स्पेलिंग, परिवार के मुखिया का नाम और चुनी गई ग्राम पंचायत की जांच करें। फिर भी जानकारी नहीं मिलने पर ग्राम पंचायत सचिव या संबंधित रोजगार सहायक से संपर्क करें।

यूपी नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करें?

यदि आपका नाम UP NREGA Job Card List 2026 में नहीं दिखाई देता, तो नीचे दिए गए कदम अपनाएं:

  • जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत का सही चयन करें।
  • परिवार के दूसरे पंजीकृत सदस्य के नाम से भी जांच करें।
  • पुराने जॉब कार्ड या पंजीकरण की जानकारी उपलब्ध हो तो उससे मिलान करें।
  • ग्राम पंचायत कार्यालय में रिकॉर्ड की जांच करवाएं।
  • नया पंजीकरण या रिकॉर्ड में सुधार कराने के लिए संबंधित अधिकारी से प्रक्रिया की जानकारी लें।

केवल ऑनलाइन सूची में नाम नहीं दिखने से यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि जॉब कार्ड रद्द हो गया है। रिकॉर्ड की पुष्टि संबंधित ग्राम पंचायत या विभाग से करवाएं।

UP NREGA Job Card List 2026

उत्तर प्रदेश की जॉब कार्ड सूची और संबंधित रिकॉर्ड देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करें।

NREGA UP Job Card List 2026 | यूपी नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट, नाम चेक करें और डाउनलोड करें

उत्तर प्रदेश NREGA Job Card List 2026

अपने जिले का चयन करें और यूपी नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट में अपना नाम देखें।

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Official NREGA Link: ऊपर दिए गए जिला लिंक संबंधित जिले के NREGA पोर्टल पर ले जाते हैं। जॉब कार्ड की जानकारी देखने के लिए जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत की रिपोर्ट में अपना रिकॉर्ड चुनें।

विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025

Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar & Ajeevika Mission (Gramin)

FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 से संबंधित रोजगार, जॉब कार्ड, मजदूरी, आवेदन, पंचायत, कार्यस्थल और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी गई है।

विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 ग्रामीण रोजगार एवं विकास से संबंधित एक कानून है। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के अकुशल मजदूरी वाले रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करना और उत्पादक ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण को बढ़ावा देना है।

स्रोत में दी गई जानकारी के अनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 01/07/2026 से देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा।

केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद, महात्मा गांधी एनआरईजीए योजना 01/07/2026 से निरस्त हो जाएगी।

जी हां। स्रोत के अनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद यह अधिनियम 01/07/2026 से पूरे देश में लागू होगा।

पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के वैतनिक रोजगार की गारंटी दी गई है, यदि परिवार के वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं।

जी हां। राज्य सरकारों को अधिनियम लागू होने के बाद निर्धारित अवधि के भीतर इसके प्रावधानों के अनुरूप योजनाओं को अधिसूचित करना अनिवार्य है।

चल रहे कार्य विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जारी रह सकते हैं। इन कार्यों को सुचारू रूप से स्थानांतरित करके पूरा करने की प्राथमिकता दी जाएगी।

जी हां। स्रोत के अनुसार, महात्मा गांधी एनआरईजीए के तहत रोजगार वीबी जी राम जी के प्रारंभ होने तक निर्बाध रूप से जारी रहेगा।

राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों को पर्याप्त श्रम बजट उपलब्ध कराया गया है ताकि रोजगार के अवसर और समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

जी हां। जहां चल रहे कार्य रोजगार की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, वहां अनुसूची-1 के अनुरूप नए कार्य शुरू किए जा सकते हैं।

जी हां। प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को वैधानिक रोजगार की गारंटी मिलती रहेगी। यह गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन प्रति वित्तीय वर्ष कर दी गई है।

जी हां। जिन मौजूदा एमजीएनआरईजीए जॉब कार्ड/श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है, वे नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी होने तक वैध बने रहेंगे।

प्रत्येक ऐसा ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, रोजगार पाने का पात्र होगा।

जिन ग्रामीण परिवारों के पास एमजीएनआरईजीए जॉब कार्ड नहीं है, वे परिवार के किसी वयस्क सदस्य के जरिए संबंधित ग्राम पंचायत को परिवार के सदस्यों के नाम, आयु और पते की जानकारी देकर पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के वयस्क सदस्य ग्राम पंचायत के जरिए रोजगार की मांग कर सकते हैं। आवेदन मौखिक, लिखित या डिजिटल माध्यमों से किया जा सकता है।

आवेदन की तिथि से 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

ऐसे श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा।

पहले 30 दिनों के लिए अधिसूचित मजदूरी दर के एक-चौथाई से कम नहीं और शेष अवधि के लिए अधिसूचित मजदूरी दर के आधे से कम नहीं बेरोजगारी भत्ता देय होगा।

जी हां। अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार बढ़ी हुई मजदूरी दरें प्रदान की जाएंगी। नई दरों की अधिसूचना तक मौजूदा मजदूरी दरें लागू रहेंगी।

मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या हाजिरी सूची बंद होने के बाद अधिकतम दो सप्ताह के भीतर किया जाएगा।

मजदूरी का भुगतान बैंक या डाकघर में श्रमिकों के व्यक्तिगत खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से किया जाता है।

यदि निर्धारित अवधि में मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है, तो स्रोत के अनुसार श्रमिक विलंब के लिए प्रति दिन बकाया मजदूरी के 0.05 प्रतिशत की दर से मुआवजे के हकदार होंगे।

कार्यस्थलों पर उपस्थिति चेहरे की पहचान पर आधारित प्रणाली के माध्यम से दर्ज की जाएगी। नेटवर्क, तकनीकी या उपकरण संबंधी समस्याओं जैसी परिस्थितियों में अपवाद प्रबंधन प्रणाली का प्रावधान भी है।

जी हां। कार्यस्थल पर सुरक्षित पेयजल, बच्चों के लिए छाया, विश्राम के लिए स्थान और प्राथमिक चिकित्सा पेटी जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

स्रोत के अनुसार, बुवाई और कटाई जैसे कृषि के चरम मौसमों को कवर करने वाली अवधि राज्य सरकारें अधिसूचित करेंगी। इस अवधि के दौरान इस अधिनियम के तहत कोई कार्य नहीं किया जाएगा।

जहां तक संभव हो, रोजगार आवेदक के गांव से 5 किलोमीटर के दायरे में दिया जाएगा। इससे अधिक दूरी पर लेकिन ब्लॉक के भीतर रोजगार मिलने पर मजदूरी दर का 10 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान परिवहन और रहने-सहने के खर्च के लिए किया जाएगा।

जिला कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा नामित समकक्ष अधिकारी जिला कार्यक्रम समन्वयक (DPC) के रूप में कार्य करेगा।

ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी के रूप में ब्लॉक विकास अधिकारी से नीचे दर्जे के अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जाएगी।

ग्राम पंचायतों की भूमिका में परिवारों का पंजीकरण, रोजगार आवेदन प्राप्त करना, कार्यों का निष्पादन, अभिलेखों का रखरखाव और विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं (VGPP) की तैयारी आदि शामिल हैं।

जी नहीं। इस अधिनियम के तहत वित्तपोषित कार्यों के निष्पादन के लिए ठेकेदारों को नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

जी नहीं। सभी कार्य शारीरिक श्रम से किए जाएंगे और जहां तक संभव हो श्रम को विस्थापित करने वाली मशीनों का उपयोग नहीं किया जाएगा।

निधि बंटवारे का स्वरूप:

  • पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10
  • विधायिका वाले अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए 60:40
  • विधायिका रहित केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय वित्त पोषण

राज्यवार मानक आवंटन का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम के तहत निर्धारित वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है।

इस अधिनियम के तहत सामग्री घटक पर होने वाला व्यय जिला स्तर पर 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

प्रत्येक कार्यस्थल पर “जनता बोर्ड” प्रदर्शित किया जाना चाहिए जिसमें कार्य का विवरण, अनुमानित श्रम दिवस, सामग्री की मात्रा और मदवार लागत दर्शाई गई हो।

प्रमुख मापदंडों, हाजिरी सूचियों, भुगतानों और स्वीकृतियों के डिजिटल और भौतिक प्रदर्शन सहित साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण प्रणाली का प्रावधान है।

विकसित ग्राम पंचायत योजना स्थानीय विकास की एक योजना है, जिसे ग्राम पंचायतों द्वारा सहभागी एवं साक्ष्य-आधारित योजना के जरिए विकसित भारत @2047 के अनुरूप तैयार किया जाता है।

स्रोत के अनुसार, इस अधिनियम के तहत सभी कार्य ग्राम पंचायत द्वारा तैयार और ग्राम सभा द्वारा सहभागी दृष्टिकोण से अनुमोदित VGPP से शुरू होने चाहिए।

चार प्रमुख विषयगत क्षेत्रों के अंतर्गत कार्यों की अनुमति है:

  • जल सुरक्षा से संबंधित कार्य
  • ग्रामीण बुनियादी ढांचा
  • आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा
  • चरम मौसम से बचाव संबंधी कार्य

जी हां। यह अधिनियम केन्द्र, राज्य और स्थानीय योजनाओं के समन्वय के जरिए “एकल योजना, बहु-वित्तपोषण” दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।

जी हां। लागू दिशानिर्देशों के अनुसार आवास संबंधी PMAY-G के कार्यों को इस अधिनियम के तहत 90/95 व्यक्ति-दिवस मजदूरी सहायता प्रदान करने के लिए लिया जा सकता है।

जी हां। प्राकृतिक आपदाओं या असाधारण परिस्थितियों के दौरान राज्य सरकार की सिफारिश पर केन्द्र सरकार अनुमत कार्यों का विस्तार करने, वैतनिक रोजगार बढ़ाने और दस्तावेजीकरण संबंधी मानदंडों में ढील देने जैसी विशेष छूट दे सकती है।

📌 महत्वपूर्ण जानकारी

ऊपर दिए गए FAQ आपके उपलब्ध स्रोत में दिए गए प्रश्नों और उत्तरों के आधार पर व्यवस्थित किए गए हैं। अधिनियम, तारीख, मजदूरी दर, आवेदन प्रक्रिया या सरकारी नियमों में बदलाव होने पर संबंधित आधिकारिक अधिसूचना को प्राथमिकता दें।