Jharkhand Driving Licence: Apply Online & Offline झारखंड ड्राइविंग लाइसेंस के डुप्लीकेट रिन्यूअल का प्रोसेस
झारखंड में वाहन चलाने के लिए वैध Driving Licence (DL) होना जरूरी है। झारखंड परिवहन विभाग द्वारा नागरिकों को Learner Licence, Permanent Driving Licence, Driving Licence Renewal, Duplicate Licence, Address Change, Additional Vehicle Class और International Driving Permit जैसी विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
अगर आप झारखंड में नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो सामान्य तौर पर पहले Learner Licence के लिए आवेदन करना होता है। Learner Licence की निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद Permanent Driving Licence के लिए आवेदन किया जा सकता है। Driving Licence से संबंधित कई सेवाओं के लिए SARATHI/Parivahan पोर्टल का उपयोग किया जाता है।
झारखंड ड्राइविंग लाइसेंस 2026
झारखंड परिवहन विभाग की आधिकारिक जानकारी के अनुसार Driving Licence से संबंधित अलग-अलग सेवाओं के लिए अलग-अलग Form और दस्तावेज निर्धारित हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले अपनी जरूरत के अनुसार सही सेवा का चयन करना जरूरी है।
झारखंड में Driving Licence से संबंधित प्रमुख सेवाएं इस प्रकार हैं:
- Learner Licence
- Permanent Driving Licence
- Driving Licence Renewal
- Duplicate Driving Licence
- Driving Licence में Address Change
- Additional Vehicle Class जोड़ना
- International Driving Permit
- PSV Badge से संबंधित सेवा
झारखंड में Learner Licence क्या है?
Learner Licence वह लाइसेंस है जिसके आधार पर आवेदक वाहन चलाना सीख सकता है और निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद Permanent Driving Licence के लिए आवेदन कर सकता है।
झारखंड परिवहन विभाग के अनुसार Learner Licence के लिए Form 2 का उपयोग किया जाता है। आवेदन के साथ आवश्यक आयु प्रमाण, पता प्रमाण, Form 1 तथा आवश्यकता के अनुसार Form 1A और फोटो जमा करनी होती है।
Learner Licence के लिए आवेदन संबंधित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन अथवा निर्धारित कार्यालय के माध्यम से किया जा सकता है।
Learner Licence के लिए जरूरी दस्तावेज
Learner Licence के लिए सामान्य रूप से निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है:
- Form 2
- आयु प्रमाण
- पता प्रमाण
- Form 1 में Physical Fitness की Self Declaration
- Transport Vehicle के मामले में Form 1A
- हाल की Passport Size Photographs
झारखंड में Learner Licence के लिए आवेदन कैसे करें?
Learner Licence के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले संबंधित ऑनलाइन सेवा पर जाना होगा। आवेदन में आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी, पता, वाहन श्रेणी और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होती है।
आवेदन पूरा करने के बाद आवश्यक दस्तावेज जमा/अपलोड किए जाते हैं। इसके बाद विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार Learner Licence से संबंधित परीक्षण और अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं।
Learner Licence जारी होने के बाद उसकी जानकारी को सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि Permanent Driving Licence के आवेदन में इसकी आवश्यकता होती है।
झारखंड में Permanent Driving Licence कब बनवा सकते हैं?
Learner Licence प्राप्त करने के बाद निर्धारित अवधि पूरी होने पर Permanent Driving Licence के लिए आवेदन किया जा सकता है।
झारखंड परिवहन विभाग की आधिकारिक जानकारी के अनुसार Driving Licence के लिए संबंधित वाहन श्रेणी का Learner Licence 30 दिनों से अधिक पुराना होना चाहिए।
Permanent Driving Licence के लिए Form 4 का उपयोग किया जाता है।
झारखंड Driving Licence के लिए जरूरी दस्तावेज
Permanent Driving Licence के लिए मुख्य रूप से निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- Form 4
- Valid Learner Licence
- आवश्यक फोटो
- विभाग द्वारा मांगे जाने वाले अन्य दस्तावेज
Driving Licence के लिए Driving Test
Permanent Driving Licence प्राप्त करने के लिए आवेदक को संबंधित वाहन श्रेणी के अनुसार Driving Test देना पड़ सकता है।
Driving Test में आवेदक की वाहन चलाने की क्षमता और निर्धारित यातायात नियमों के अनुसार वाहन संचालन को देखा जाता है।
झारखंड परिवहन विभाग की ऑनलाइन सेवा जानकारी में DL Test के लिए Online Slot Booking की सुविधा का भी उल्लेख है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदक को संबंधित DTO कार्यालय में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ सकती हैं।
झारखंड Driving Licence Online Apply कैसे करें?
झारखंड में Driving Licence से संबंधित कई सेवाओं के लिए SARATHI/Parivahan ऑनलाइन सेवा का उपयोग किया जाता है।
ऑनलाइन आवेदन की सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार है:
- पहला चरण: Parivahan/SARATHI की ऑनलाइन सेवा पर जाएं।
- दूसरा चरण: Driving Licence से संबंधित सेवा का चयन करें।
- तीसरा चरण: यदि नया लाइसेंस बनवा रहे हैं तो पहले Learner Licence की प्रक्रिया पूरी करें।
- चौथा चरण: आवेदन में मांगी गई जानकारी भरें।
- पांचवां चरण: आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- छठा चरण: निर्धारित शुल्क का भुगतान करें, यदि ऑनलाइन भुगतान का विकल्प उपलब्ध हो।
- सातवां चरण: आवश्यकता होने पर Driving Test के लिए स्लॉट बुक करें।
- आठवां चरण: निर्धारित तारीख पर संबंधित कार्यालय/टेस्ट सेंटर में आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें।
- नौवां चरण: आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद Driving Licence निर्धारित माध्यम से प्राप्त करें।
झारखंड Driving Licence की फीस
Driving Licence की फीस वाहन की श्रेणी और ली जाने वाली सेवा के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।
आपके पुराने लेख में दी गई ₹7, ₹140, ₹349, ₹449 आदि फीस को वर्तमान फीस के रूप में इस्तेमाल करना उचित नहीं है। आवेदन करते समय SARATHI/Parivahan पोर्टल पर दिखाई जा रही वर्तमान फीस ही मान्य मानें।
इसी तरह Renewal और Duplicate Licence की फीस भी वर्तमान सेवा के अनुसार जांचनी चाहिए।
झारखंड Driving Licence Renewal
अगर आपका Driving Licence समाप्त हो गया है या उसकी वैधता समाप्त होने वाली है, तो उसे Renew कराया जा सकता है।
झारखंड परिवहन विभाग के अनुसार Driving Licence Renewal के लिए Form 9 का उपयोग किया जाता है।
Renewal के लिए सामान्य रूप से निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता बताई गई है:
- Form 9
- Original Driving Licence
- Form 1
- 2 हाल की Passport Size Photographs
- आवश्यकता के अनुसार अन्य दस्तावेज
Transport Vehicle या अन्य विशेष श्रेणी के लाइसेंस के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है।
Driving Licence में Address Change कैसे करें?
अगर आपके Driving Licence में दर्ज पता बदल गया है, तो Address Change के लिए आवेदन किया जा सकता है।
इसके लिए सामान्य रूप से:
- Application
- Original Driving Licence
- नया Address Proof
की आवश्यकता होती है।
आवेदन करते समय नया पता प्रमाण विभाग द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए।
झारखंड में Duplicate Driving Licence
अगर Driving Licence खो गया है, चोरी हो गया है या उपलब्ध नहीं है, तो Duplicate Driving Licence के लिए आवेदन किया जा सकता है।
झारखंड परिवहन विभाग के अनुसार Duplicate Licence के लिए Form LLD का उपयोग किया जाता है।
यदि आपके पास पुराने Driving Licence की Xerox Copy उपलब्ध है, तो उसे सुरक्षित रखना उपयोगी होता है। ऑनलाइन प्रक्रिया में परिस्थितिनुसार Licence Copy या FIR जैसी जानकारी की आवश्यकता हो सकती है।
Duplicate DL के लिए सामान्य रूप से:
- Form LLD
- पुराने DL की Copy, यदि उपलब्ध हो
- आवश्यकता के अनुसार FIR Copy
- अन्य निर्धारित दस्तावेज
की आवश्यकता हो सकती है।
Driving Licence में नई Vehicle Category जोड़ना
अगर आपके पास पहले से Driving Licence है और आप उसमें किसी दूसरी वाहन श्रेणी को जोड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए अलग सेवा उपलब्ध है।
झारखंड परिवहन विभाग के अनुसार Additional Vehicle Class के लिए Form 8 का उपयोग किया जाता है।
इसके लिए संबंधित वाहन श्रेणी का Learner Licence, Original Driving Licence तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।
Transport Vehicle के मामले में अतिरिक्त Training Certificate आदि की आवश्यकता हो सकती है।
International Driving Permit
झारखंड परिवहन विभाग द्वारा International Driving Permit यानी IDP से संबंधित सेवा भी उपलब्ध कराई जाती है।
International Driving Permit के लिए सामान्य रूप से निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता बताई गई है:
- Valid Driving Licence की Copy
- Valid Passport की Copy
- Valid Visa की Copy
- Valid Air Ticket की Copy
- Passport Size Photographs
झारखंड में PSV Badge
झारखंड परिवहन विभाग द्वारा PSV Badge से संबंधित सेवा भी उपलब्ध है।
PSV Badge के लिए Form 8 सहित संबंधित दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है। Transport Vehicle से संबंधित मामलों में Training Certificate, Form 1, Form 1A तथा अन्य निर्धारित दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।
इस सेवा के लिए आवेदन करने से पहले विभाग की वर्तमान दस्तावेज सूची देखना चाहिए।
झारखंड Driving Licence के लिए उम्र
वाहन चलाने की न्यूनतम उम्र वाहन की श्रेणी और लागू मोटर वाहन नियमों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।
इसलिए केवल पुराने लेख में दी गई उम्र को आधार बनाकर आवेदन न करें। जिस वाहन श्रेणी के लिए लाइसेंस बनवाना है, उसके लिए वर्तमान पात्रता और आयु सीमा Parivahan/SARATHI या झारखंड परिवहन विभाग की आधिकारिक जानकारी से जांचें।
झारखंड Driving Licence के लिए महत्वपूर्ण बातें
- नया Permanent Driving Licence बनवाने से पहले Learner Licence की आवश्यकता होती है।
- Driving Licence के लिए संबंधित Learner Licence 30 दिनों से अधिक पुराना होना चाहिए।
- Learner Licence के लिए Form 2 का उपयोग किया जाता है।
- Permanent Driving Licence के लिए Form 4 का उपयोग किया जाता है।
- Renewal के लिए Form 9 का उपयोग किया जाता है।
- Duplicate Licence के लिए Form LLD का उपयोग किया जाता है।
- Additional Vehicle Class के लिए Form 8 का उपयोग किया जाता है।
- Driving Test के लिए Online Slot Booking की सुविधा उपलब्ध हो सकती है।
- Transport Vehicle के लिए अतिरिक्त दस्तावेज और Training Certificate की आवश्यकता हो सकती है।
- फीस और ऑनलाइन प्रक्रिया समय के साथ अपडेट हो सकती है।
झारखंड Driving Licence Official Website
झारखंड Driving Licence से संबंधित आधिकारिक जानकारी के लिए Transport Department की वेबसाइट पर जाएं:
यहां Learner Licence, Driving Licence, Renewal, Duplicate Licence, Additional Vehicle Class और अन्य संबंधित सेवाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
झारखंड Driving Licence Fees 2026
| सेवा | शुल्क |
|---|---|
| लर्नर लाइसेंस जारी करना | ₹150 प्रति वाहन वर्ग |
| लर्नर लाइसेंस टेस्ट / री-टेस्ट | ₹50 |
| ड्राइविंग टेस्ट / री-टेस्ट | ₹300 प्रति वाहन वर्ग |
| ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना | ₹200 |
| इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट (IDP) | ₹1,000 |
| ड्राइविंग लाइसेंस में अतिरिक्त वाहन वर्ग जोड़ना | ₹500 |
| ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण | ₹200 |
| ग्रेस पीरियड के बाद DL Renewal | ₹300 + देरी के प्रत्येक वर्ष/भाग के लिए ₹1,000 अतिरिक्त |
| ड्राइविंग लाइसेंस में पता/अन्य विवरण बदलना | ₹200 |
| Hazardous Goods वाहन के लिए Endorsement/Renewal | ₹100 |
| Smart Card प्रकार का DL जारी होने पर अतिरिक्त शुल्क | ₹200 |
निष्कर्ष
झारखंड में Driving Licence बनवाने के लिए आवेदक को अपनी वाहन श्रेणी के अनुसार सही सेवा का चयन करना चाहिए। नए आवेदक को सामान्य तौर पर पहले Learner Licence प्राप्त करना होता है और निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद Permanent Driving Licence के लिए आवेदन किया जाता है।
झारखंड परिवहन विभाग द्वारा Learner Licence के लिए Form 2, Permanent Driving Licence के लिए Form 4, Renewal के लिए Form 9 और Duplicate Licence के लिए Form LLD जैसी अलग-अलग प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं।
FAQ – Jharkhand Driving Licence 2026
झारखंड में Driving Licence कैसे बनवाएं?
सबसे पहले Learner Licence के लिए आवेदन करें। Learner Licence की निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद Permanent Driving Licence के लिए आवेदन करें और आवश्यक Driving Test की प्रक्रिया पूरी करें।
Learner Licence के लिए कौन-सा Form लगता है?
Learner Licence के लिए Form 2 का उपयोग किया जाता है।
Permanent Driving Licence के लिए कौन-सा Form लगता है?
Permanent Driving Licence के लिए Form 4 का उपयोग किया जाता है।
Learner Licence के कितने दिन बाद Driving Licence के लिए आवेदन कर सकते हैं?
झारखंड परिवहन विभाग की जानकारी के अनुसार संबंधित Learner Licence 30 दिनों से अधिक पुराना होना चाहिए।
Driving Licence Renewal के लिए कौन-सा Form चाहिए?
Driving Licence Renewal के लिए Form 9 का उपयोग किया जाता है।
Duplicate Driving Licence के लिए कौन-सा Form लगता है?
Duplicate Driving Licence के लिए Form LLD का उपयोग किया जाता है।
क्या झारखंड में Driving Licence के लिए Online Apply कर सकते हैं?
हां, Driving Licence से संबंधित कई सेवाएं SARATHI/Parivahan के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध हैं। हालांकि सभी परिवहन सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध हों, यह जरूरी नहीं है।
झारखंड Driving Licence की फीस कितनी है?
फीस संबंधित सेवा और वाहन श्रेणी के अनुसार अलग हो सकती है। आवेदन करते समय SARATHI/Parivahan पोर्टल पर दिखाई जा रही वर्तमान फीस की जांच करें।
झारखंड Driving Licence की Official Website कौन-सी है?
Driving Licence से संबंधित आधिकारिक जानकारी झारखंड Transport Department की वेबसाइट पर उपलब्ध है:
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